Sunday, March 17, 2019

किसको है कितनी सजा देने की अधिकार

किसको है कितनी सजा देने की अधिकार



इसके लिए हमे मुख्य रूप से हमे सेक्शन 28 और 29 को समझना होगा।

(i) एक उच्च न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकता है [सेक्शन 28 (1)]।

(ii) एक सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकते हैं; लेकिन ऐसे किसी भी न्यायाधीश द्वारा पारित मौत की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगी [सेक्शन 28 (2)]।

(iii) एक सहायक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को दे सकता है, लेकिन मौत की सजा या आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की अवधि के कारावास की सजा वो नहीं दे सकता [सेक्शन 28 (3)]।
(iv) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, मौत की सजा या आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक के कारावास की सजा को छोड़कर किसी भी सजा को सुना सकती है [सेक्शन 29 (1)]।

(v) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत 3 साल तक की अवधि के कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों तक दे सकती है [सेक्शन 29 (2)]।

(vi) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत 1 साल तक की अवधि के कारावास की सजा एवं 05 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों तक दे सकती है [सेक्शन 29 (3)]।

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