Saturday, March 16, 2019

मतदान की प्रक्रिया

मतदान की प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, प्रत्येक मतदाता को अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। यदि आपका नाम सूची में दर्ज नहीं है, तो आप मतदान नहीं कर सकते। साथ ही, मतदाताओं के पास एक पहचानपत्र भी होना चाहिए जिसे मतदाता पहचानपत्र (वोटर ID) के रूप में जाना जाता है और मतदाता सूची में पंजीकरण के बाद निर्वाचन आयोग इसे उस व्यक्ति को जारी करता है। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आपको वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए स्थानीय चुनाव कार्यालय पर जाएं और अपने साथ एक पहचानपत्र ज़रूर रखें। यदि आपके पास पहले से ही ये सब है, तो मतदान ज़रूर करें।

मतदाता सूची में नाम पंजीकरण की प्रक्रिया

अगर आप पहली बार मतदान करेंगे या फिर आपका नाम मतदाता सूची में किसी कारण मौजूद नहीं है तो फिर आप जल्द ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवायें। ऐसा करने के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष निर्धारित फॉर्म 6 भरकर आवेदन देना करना होता है।

आवेदक के पास होना चाहिए :

एक पासपोर्ट आकर का रंगीन फोटो,
निवास प्रमाणपत्र और
जन्म प्रमाणपत्र
इन्हें फॉर्म 6 के साथ संलग्न कर संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियों के साथ आवेदन को संबंधित

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष जमा किया जा सकता है,
या उन्हें डाक द्वारा भेजा जा सकता है
या आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है,
या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोई दिया जा सकता है
या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आप फॉर्म 6 को ऑनलाइन भी भर सकते हैं जिसके लिए आपको उपरोक्त दस्तावेज़ों को अप-लोड करना पड़ेगा। फॉर्म 6 को ऑनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक पर जाएँ-



https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6

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