एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (कार्यकारी मजिस्ट्रेट)
यह ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जीक्यूटिव को दी जाने वाले मजिस्टेरियल शक्ति, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में निहित होती है।
प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में, राज्य सरकार कई व्यक्तियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा। [सेक्शन 20 (1)]
राज्य सरकार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होने के लिए किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है, और इस तरह के मजिस्ट्रेट के पास इस कोड के तहत या किसी भी अन्य कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों होंगी जैसा राज्य सरकार निर्देश दे [सेक्शन 20 (2)]।
राज्य सरकार, एक सब-डिवीज़न के प्रभारी के लिए एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और अवसर की आवश्यकता के अनुसार उसे उस प्रभार से मुक्त कर सकती है; और मजिस्ट्रेट को उस प्रभार के रूप में सब-डिविशनल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा [ सेक्शन 20 (4)]।
इसके अलावा कुछ विशिष्ट कार्य अथवा क्षेत्र के लिए एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा (सेक्शन 21) ।
राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट समय-समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकते हैं जिनके भीतर कार्यकारी मजिस्ट्रेट उन सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जो उन्हें इस कोड के अंतर्गत मिली है (सेक्शन 22)।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, और प्रत्येक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के अलावा) सब-डिवीजन में शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे हालांकि, जिला वे मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन हमेशे रहेंगे (सेक्शन 23)।
यह ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जीक्यूटिव को दी जाने वाले मजिस्टेरियल शक्ति, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में निहित होती है।
प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में, राज्य सरकार कई व्यक्तियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा। [सेक्शन 20 (1)]
राज्य सरकार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होने के लिए किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है, और इस तरह के मजिस्ट्रेट के पास इस कोड के तहत या किसी भी अन्य कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों होंगी जैसा राज्य सरकार निर्देश दे [सेक्शन 20 (2)]।
राज्य सरकार, एक सब-डिवीज़न के प्रभारी के लिए एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और अवसर की आवश्यकता के अनुसार उसे उस प्रभार से मुक्त कर सकती है; और मजिस्ट्रेट को उस प्रभार के रूप में सब-डिविशनल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा [ सेक्शन 20 (4)]।
इसके अलावा कुछ विशिष्ट कार्य अथवा क्षेत्र के लिए एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा (सेक्शन 21) ।
राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट समय-समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकते हैं जिनके भीतर कार्यकारी मजिस्ट्रेट उन सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जो उन्हें इस कोड के अंतर्गत मिली है (सेक्शन 22)।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, और प्रत्येक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के अलावा) सब-डिवीजन में शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे हालांकि, जिला वे मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन हमेशे रहेंगे (सेक्शन 23)।
No comments:
Post a Comment